जयपुर। शहर की एससी एसटी मामलों की विशेष अदालत ने मुख्य सचिव ओपी मीना के खिलाफ दायर परिवाद को लौटाते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया है। परिवाद में मुख्य सचिव के खिलाफ उनकी पत्नी आरएएस गीतासिंह देव ने 22 साल पहले दस वर्षीय पुत्री के साथ यौन उत्पीडन करने का आरोप लगाया गया है।
अदालत ने परिवाद को लौटाते हुए कहा कि पोक्सो अधिनियम वर्ष 2012 में अस्तित्व में आया है। जबकि परिवाद में घटना वर्ष 1994-95 की बताई गई है। ऐसे में पोक्सो अधिनियम के तहत परिवाद पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
गीतासिंह देव की ओर से मुख्य सचिव ओपी मीना को आरोपी बताते हुए पोक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालत में परिवाद पेश कर कहा गया कि करीब 22 साल पहले जब उनकी पुत्री दस साल की थी तो उनके पति ओपी मीना ने पुत्री के साथ अभद्रता और यौन उत्पीडन किया।