जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान के विरूद्ध अवैध हथियार के मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में आज फैसले की तारीख मुकरर कर दी गई है। आज सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत और सरकार की ओर से विधि अधिकारी भवानीसिंह ने कुछ दस्तावेज और पूर्व के फैसलो की दलीलें पेश की है। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के पीठासीन अधिकारी दलपतसिंह राजपुरोहित ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले के लिए 18 जनवरी की तारीख निश्चित कर दी है।
वकीलों ने बताया कि सलमान खान को फैसले के दिन कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। वर्ष 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पूरी यूनिट के साथ जोधपुर में थे। इस दौरान सलमान खान के विरूद्ध तीन शिकार के और एक अवैध हथियार का मामला दर्ज हुआ था। सलमान खान पर आरोप था कि रिवाल्वर व राइफल, जिसकी लाईसेंस अवधि 22 सितम्बर 1998 को पूरी हो गई थी, उसके बाद भी सलमान ने अवैध रूप से हथियार अपने कब्जे में रखे और उनसे काले हिरणों का शिकार किया था।
सलमान खान के विरूद्ध ऑर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अठारह साल लम्बी सुनवाई के बाद आज आखिरकार फैसले की तारीख तय हो गई है। हालांकि इससे पूर्व भी फैसले की तारीख तय हुई थी, लेकिन सलमान के अधिवक्ताओं ने सलमान को बचाते हुए फैसले की तारीखों को आगे बढ़ा दिया था। अब उम्मीद यही है कि 18 जनवरी को सलमान के भाग्य का फैसला हो जायेगा।
फैसला क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिन धाराओं में अपराध दर्ज किया हैं, उसमें कम से कम तीन साल और अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। वही विश्नोई टाईगर फ़ोर्स के प्रदेश अध्यक्ष ने सलमान को इस प्रकरण में सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है।