नई दिल्ली| रिजर्व बैंक ने अक्षम और बुजुर्ग लोगों को घंटों लाइन में बर्बाद करने से निजात देने के लिए सभी बैंकों को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी बैंकों को इस निर्देश का पालन 31 दिसंबर तक करना होगा| बता दें कि आरबीआई ने बैंकों को निर्देश भेजा है कि अक्षम लोगों को घर पर ही बैंकिंग सेवाएं दी जाएं| केंद्रीय बैंक ने यह निर्देश 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर भेजा है|
आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के अलावा बैंकों को उन लोगों को भी घर पर बैंकिंग सेवाएं देनी होंगी, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं| इसके अलावा दृष्टिबाधित लोगों को भी यह सुविधा देनी होगी| आरबीआई ने साफ कहा है कि इन लोगों को उनके दरवाजे पर ही लेनदेन से जुड़े सभी काम के लिए सेवा दी जाए|
समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक घर पर इन लोगों को जो अहम सुविधाएं देनी जरूरी होंगी| इसमें इन्हें नगदी पहुंचाना, चैक बुक और डिमांड ड्राफ्ट घर पर पहुंचाने समेत अन्य सेवाएं शामिल होंगी| केंद्रीय बैंकों ने बैंकों को इन लोगों की केवाईसी जरूरत का हर काम और इससे संबंधित दस्तावेज व जीवन प्रमाणपत्र समेत अन्य दस्तावेज घर जाकर ही देने के लिए कहा है|
दरअसल आरबीआई ने कहा कि कई बार यह देखने में आया है कि बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक सेवा नहीं मिल पाती है| इसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है| आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि वे इस आदेश को 31 दिसंबर, 2017 तक शब्द और भावना के अनुरूप क्रियान्वित कर लें| इसके साथ ही कहा है कि हर बैंक को अपनी वेबसाइट और शाखा पर इन सुविधाओं का ब्यौरा भी उपलब्ध कराना होगा| केंद्रीय बैंक के इस निर्देश से बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी और वे आसानी से अपने लेनदेन के काम निपटा पाएंगे|