Azam Khan: हेट स्पीच मामले में आजम खां दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

लखनऊ: हेट स्पीच (Hate Speech) मामले में  समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आजम पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप लगा था.  

आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी (Yogi Adityanath) और रामपुर के तत्कालीन डीएम व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहीं थी. आजम खां इस समय न्यायिक अभिरक्षा में है और कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना है और अब कोर्ट ने आजम खां को दो साल कैद की सजा सुनाई है. 

 

इससे पहले भी आज़म खान को एक अन्य हेट स्पीच के मामले में तीन साल की सजा हुई थी. जिस कारण उन्हें पिछले साल अपनी विधायकी भी गंवानी पड़ गई थी.  आजम ने इस फैसले को चुनौती दी थी. इस मामले में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमितवीर सिंह ने इस साल मई फैसला सुनाते हुए रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा पारित अक्टूबर 2022 के आदेश को रद्द कर दिया था.