जयपुर: उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या करने से जुड़े प्रकरण में अदालत ने आरोपियों को IPC, UA(P) एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के अपराधों में आरोप सुनाए. सभी 9 मुल्जिमों ने आरोपों को अस्वीकार कर अदालत से ट्रायल चाही.
अदालत ने गवाह राजकुमार को तलब किया एवं 2 मार्च को लेखबद्ध बयान होंगे. जज रविन्द्र कुमार ने अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत अवधि 2 मार्च तक बढ़ाई. NIA कोर्ट ने 12 जनवरी को अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज आदेश दिए थे. आर्म्स एक्ट में फरहद मोहम्मद के विरुद्ध 6 फरवरी को अभियोजन स्वीकृति जारी हुई थी.
#Jaipur: उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या करने से जुड़ा प्रकरण
— First India News (@1stIndiaNews) February 13, 2024
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केन्द्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव विपुल आलोक ने मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी. हाई सिक्योरिटी जेल, अजमेर से आज आरोपी रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस, आसिफ हुसैन, मोहसिन, मो. मोहसिन, वसीम अली, मो. जावेद व मुस्लिम खान को कोर्ट में पेश किया था. दो पाकिस्तानियों सहित 11 के खिलाफ 22 दिसम्बर, 2022 को चालान पेश हुआ था. रियाज जब्बार व मो. गौस ने 28 जून, 2022 को हत्याकांड को अंजाम दिया था.