हैरिटेज नगर निगम महापौर के निलंबन से जुड़ा प्रकरण, DLB की ओर से मुनेश गुर्जर को भेजा गया नोटिस; 3 दिन में अपना स्पष्टीकरण सरकार को भेजने का दिया समय

जयपुर: हैरिटेज नगर निगम महापौर के निलंबन से जुड़े मामले में DLB की ओर से मुनेश गुर्जर को नोटिस भेजा गया है. नोटिस में मुनेश को 3 दिन में अपना स्पष्टीकर सरकार को भेजने का समय दिया गया है. विभाग ने नोटिस में कहा है कि निर्धारित समय अवधि में मुनेश गुर्जर ने जवाब पेश नहीं किया तो उनके खिलाफ मामले में न्यायिक जांच शुरू कर दी जाएगी. 

दूसरी ओर मुनेश गुर्जर द्वारा होईकोर्ट में राज्य सरकार की निलंबन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से भी केविएट दायर की जा चुकी है. हाईकोर्ट में आज की पूरकवाद सूची में मामला सूचीबद्ध हुआ है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ में आज इस मामले में सुनवाई होगी. मुनेश गुर्जर की ओऱ से एडवोकेट विज्ञान शाह पैरवी करेंगे. 

वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता पक्ष रखेंगे. याचिका में बताया गया है कि राज्य सरकार ने निर्वाचित प्रतिनिधि के निलंबन से पूर्व जांच नहीं की. पूर्णयतया गलत तथ्यों के आधार पर आनन-फानन में निलंबित किया गया है. जबकि एसीबी ने FIR में याचिकाकर्ता मुनेश गुर्जर को आरोपी नहीं माना. 

  

राज्य निर्वाचन आयोग उपचुनाव कराने की तैयारी कर रहा: 
आपको बता दें कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर हैरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर के पद पर उपचुनाव कराने की तैयारी कर रहा है. आयोग ने डीएलबी निदेशक को एक पत्र लिखा है. पत्र में आयोग ने कहा कि विभाग की ओर से मेयर मुनेश गुर्जर का निलंबन किया गया है लेकिन इसके आदेश की प्रति आयोग को नहीं भेजी है. यह निलंबन एसीबी की कार्रवाई के तहत किया गया है. इसकी प्रति आयोग को भिजवाएं ताकि उप चुनाव कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके