दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अरविन्द केजरीवाल की याचिका, कहा-शराब नीति केस में गिरफ्तारी सही

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में अरविन्द केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज की है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने गिरफ्तारी को वैध माना है. हाईकोर्ट ने कहा कि शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है. ED ने कानून का पालन किया,हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए. हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था.

केस केजरीवाल और ED के बीच:

हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की. मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं,केस केजरीवाल और ED के बीच है. हाईकोर्ट ने फैसले में केजरीवाल को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ AAP सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है. आपको बता दें कि केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.

केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध माना:

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध माना है. कानून के मुताबिक गिरफ्तारी सही है. अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढती हुई नजर आ रही है. याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.  दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है. ईडी के पास पर्याप्त सामग्री मौजूद है.आपको बता दें कि केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.

दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल:

इससे पहले जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया था. कहा- ये फैसला जमानत याचिका पर नहीं है. गिरफ्तारी वैध या नहीं इस पर फैसला आएगा. मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए. दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल. सरकारी गवाह बनना कोर्ट तय करता है. गवाह पर शक करना, कोर्ट पर शक करना है. अप्रूवर पर कानून 100 साल पुराना है. बॉन्ड लेने से कोर्ट को मतलब नहीं है.