Dholpur News: आठ वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

धौलपुर: जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने आठ वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.   

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी थाना पर एक परिवादी ने 3 मई 2021 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमे उसने बताया कि 3 मई 2021 को उसकी आठ वर्षीय नाबालिग पुत्री अन्य लड़कियों के साथ खेत पर जा रही थी. 

तभी रास्ते में एक युवक नाबालिग को जबरदस्ती अपने साथ ले गया साथी लड़कियों ने इसकी सूचना नाबालिग के परिजनों को दी परिजनों ने नाबालिग को तलाश किया तो एक झोपड़ी से उसकी चीखने की आवाज आ रही थी. परिजन झोपड़ी में पहुंचे तो चारपाई पर नाबालिग नग्न अवस्था मे मिली. परिजनों को देख आरोपी बनवारी भागा तो उसे ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस की हवाले कर दिया. 

 

पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान मुल्जिम बनवारी पुत्र रामनिवास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं. मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 19 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज मुल्जिम बनवारी पुत्र रामनिवास को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही मुल्जिम को 50 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं. सभी सजाएं एक साथ चलेगी.