ED ने धन शोधन के मामले में M3M के दो प्रवर्तकों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंचकूला स्थित विशेष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के मामले से संबंधित धन शोधन के मामले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह एम3एम के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया है. आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. दोनों निदेशकों को एजेंसी ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया था.

पक्षपात का आरोप:

धन शोधन के जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह अप्रैल में विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश, उनके भतीजे और एम3एम समूह के तीसरे निदेशक रूप कुमार बंसल के खिलाफ हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्राथमिकी से संबंधित है. एसीबी की प्राथमिकी के अनुसार, न्यायाधीश पर एम3एम समूह के निदेशकों और आईआरईओ नामक एक अन्य रियल इस्टेट समूह के खिलाफ ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों में पक्षपात का आरोप था. न्यायाधीश को बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था.

आरोपी ने किया इनकार:

एसीबी मामले में आरोपी सभी लोगों ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है. ईडी ने एक जून को आईआरईओ समूह और इसके प्रवर्तक ललित गोयल से जुड़े धन शोधन के एक अन्य मामले में एम3एम प्रवर्तकों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी की.

उच्च न्यायालय ने किया गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान: 

इसके बाद, एजेंसी ने रूप कुमार बंसल और दो अन्य निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया. इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से पांच जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया. हालांकि, ईडी ने अब उन्हें एसीबी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है. सोर्स भाषा