Ban On Flying Drones: जयपुर में ड्रोन उड़ाना हुआ पाबंद, पुलिस परमिशन के बिना चलाने पर होगी कार्रवाई

नई दिल्लीः बढ़ते अपराध और घटनाओं को देखते हुए जयपुर शहर में ड्रोन उड़ाने पर पांबदी लगा दी गयी है. ऐसे में अब अगर कोई शादी, पार्टियों या किसी कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाता मिला तो पुलिस उसके खिलाफ केस दर्ज करेगी. इसके अनुसार जयपुर में सिर्फ नैनो ड्रोन को उड़ाने के परमिशन मिलेगी. इसके लिए भी 24 घंटे पहले परमिशन लेनी होगी. जिसको लेकर संबंधित एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राष्ट्रदीप ने ऑर्डर निकाला है. 

राष्ट्रदीप ने बताया कि जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में ड्रोन के उपयोग का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में देश के अलग-अलग हिस्सों में ड्रोन का उपयोग कर अपराध की घटनाओं को अंजाम देने की जानकारी भी सामने आई है. जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भी समय-समय पर ड्रोन का उपयोग कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के संबंध में अलर्ट किया जाता है. इसे देखते हुए पूरे जयपुर कमिश्नरेट में यह आदेश निकाला है. 

पुलिस परमिश्न के बिना चलाने पर होगी कार्रवाईः
राष्ट्रदीप ने बताया कि इसके बावजूद भी ड्रोन उड़ाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा केस दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती हैं. जयपुर राजस्थान की राजधानी होने के कारण यहां पर महत्वपूर्ण समारोह,वीवीआईपी मूवमेंट, देशी और विदेशी पर्यटकों की भरमार रहती है. सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील क्षेत्र हैं. जिसकी वजह से वर्तमान में विभिन्न कार्यक्रमों में ड्रोन के उपयोग को रोकना बहुत जरूरी है.

जयपुर के सिविल लाइन, सीएम हाउस, राजभवन, विधानसभा, एयरपोर्ट के आसपास, जिला कलेक्ट्री, सचिवालय, सभी कोर्ट और सरकारी बिल्डिंग, सुरक्षा बलों के मुख्यालय और कार्यालय में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी है. जबकि इसके अलावा पाबंदी के बाद भी जिस  क्षेत्र में फोटोग्राफी की जानी है उस क्षेत्र के पुलिस थाने को ड्रोन उड़ाने से 24 घंटे पूर्व सूचित किया जाए. ड्रोन को 50 फीट यानी 15 मीटर से ऊपर नहीं उड़ाया जाए. ध्यान रहे की ड्रोन को किसी पाबंदी क्षेत्र में नहीं उड़ाया जाए.