UP: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को चार साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

नोएडा: नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार करने के प्रयास के दोषी शिक्षक को गौतम बुद्ध नगर जिले की अदालत ने चार साल कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक चवन पाल भाटी ने बुधवार को बताया कि बिहार के समस्तीपुर का निवासी शिक्षक नवीन यहां रहता था और ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में एक किशोरी को, उसके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था. भाटी के अनुसार, 28 अगस्त 2018 को शिक्षक ने किशोरी से कहा कि वह उसे अपनी पत्नी से मिलवाएगा. उन्होंने बताया कि शिक्षक ने छात्रा को अपने घर बुलाया, लेकिन वहां पर शिक्षक की पत्नी नहीं थी. भाटी के अनुसार, शिक्षक ने छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश की लेकिन उसके शोर मचाने पर पड़ोसी पहुंच गए और किशोरी बच गई. 

उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर थाना ईकोटेक-3 पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार किया तथा उसके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पास्को) (द्वितीय) चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस और गवाहों के बयान के बाद आरोपी को दोषी करार दिया, तथा उसे चार साल के कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. सोर्स- भाषा