Odisha train accident: 3 रेलवे अधिकारियों पर लगा आरोप, भेजा गया न्यायिक हिरासत में

नई दिल्ली : यहां की एक विशेष अदालत ने बालासोर ट्रेन हादसे के तीन आरोपी रेलवे अधिकारियों को उनकी सीबीआई रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. 

रेलवे द्वारा निलंबित किए गए सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को उनकी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया गया. आरोपियों को 7 जुलाई को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. विशेष अदालत ने 7 जुलाई को मामले की जांच कर रही सीबीआई को आरोपियों की पांच दिन की रिमांड दी थी.

इन धाराओं के तह​त हुआ मामला दर्ज: 

बाद में 11 जुलाई को अदालत ने जांच एजेंसी के अनुरोध पर रिमांड अवधि चार दिन और बढ़ा दी थी. सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई को है. तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201 (साक्ष्य को नष्ट करना) और रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सर्किट परिवर्तन के कारण हुआ हादसा: 

सीबीआई ने अभी तक मामले पर अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है, दक्षिण पूर्वी सर्कल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दुर्घटना सिग्नलिंग सर्किट परिवर्तन में "खामियों" के कारण हुई. 2 जून को बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और इसके कुछ पटरी से उतरे डिब्बे यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए, जिससे 293 लोगों की मौत हो गई और 1,200 से अधिक घायल हो गए.