पाकिस्तानः तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल की सजा, 5 वर्ष के लिए अयोग्य करार, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

नई​ दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा हो गई है. इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य करार दिया गया. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 5 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया. अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी के प्रमुख इमरान खान पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है. सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान को पंंजाब पुलिस ने उनको उनके लाहौर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया.

खान को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टी खुद उनकी पार्टी पीटीआई ने कर दी है. एक ट्वीट में पीटीआई ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीएम इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में इमरान खान और उनके वकील मौजूद नहीं थे. 

पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ 9 अगस्त को संसद भंग कर देंगे, जिसके 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान में आम चुनाव करा दिए जाएंगे. ऐसा कहा जा रहा है कि 3 वर्ष की सजा मिलने के बाद इमरान खान अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.