राजस्थान पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट का कॉल डिटेल उपलब्ध करवाने का निर्देश किया निरस्त

जयपुरः राजस्थान पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आपराधिक मामलों में पुलिस अधिकारियों की कॉल डिटेल उपलब्ध करवाने के मामले के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है. एक केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्तमान प्रकरण सहित अन्य आपराधिक मामलों में केस के प्रारंभिक स्तर पर पुलिस व जांच अधिकारियों की कॉल डिटेल उपलब्ध करवाने के समस्त अधीनस्थ कोर्ट को निर्देश दिए थे. जिसको लेकर अब  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निरस्त किया है. 

दरअसल  सरकार की तरफ से अधिवक्ता विशाल मेघवाल ने पैरवी की. श्रीगंगानगर (करणपुर) से जुड़ा ये मामला है. जिसमें आरोपी स्वर्ण सिंह व उसके अन्य साथियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. 8 किलो से अधिक मात्रा अफीम जब्त में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. 

ऐसे में निचली अदालत के बाद आरोपियों द्वारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्तमान प्रकरण सहित अन्य आपराधिक मामलों में केस के प्रारंभिक स्तर पर पुलिस व जांच अधिकारियों की कॉल डिटेल उपलब्ध करवाने के समस्त अधीनस्थ कोर्ट को निर्देश दिए थे. लेकिन इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसे निरस्त कर दिया है.