राजस्थान : जमानत पर रिहा होते ही निलंबित अधिकारी दिव्या मित्तल अन्य मामले में गिरफ्तार

जयपुर: राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) की निलंबित अधिकारी दिव्या मित्तल को शनिवार को जमानत पर रिहा होते ही विशेष समूह (एसओजी) ने दोबारा ग‍िरफ्तार कर लिया. पुलिस के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि निलंबित अधिकारी दिव्या मित्तल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जनवरी में दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

मिश्रा ने बताया कि मित्तल को शनिवार को जमानत पर रिहा क‍िया लेकिन जैसी वह अजमेर जेल से बाहर आईं एसओजी ने उन्‍हें दोबारा गिरफ्तार कर ल‍िया. मिश्रा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मित्तल को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 59 (अधिकारी की कर्तव्य में असफलता) के तहत गिरफ्तार किया गया है. मित्तल अजमेर में एसओजी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात थीं और एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक मामले की जांच कर रही थीं.

उनकी ओर से स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एसओजी में दर्ज एक मामले में शिकायतकर्ता से उसका नाम शामिल नहीं करने के लिए एक बर्खास्त पुलिसकर्मी के माध्यम से रिश्वत की मांग की गई थी. एसीबी ने उन्‍हें गिरफ्तार क‍िया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. न्यायिक हिरासत में चल रहीं मित्तल को शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी. शनिवार को जैसे ही वह अजमेर जेल से बाहर निकलीं, उन्हें एसओजी की एक टीम ने हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों के अनुसार, मित्तल को एनडीपीएस मामलों में दोषपूर्ण जांच के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.सोर्स भाषा