VIDEO: दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका, गिरफ्तारी से राहत नहीं, 22 अप्रैल को होगी सुनवाई

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से बड़ा झटका लगा है. आज कोर्ट ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं है. आपको बता दें कि ED के समन पर CM केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे, उन्होंने कोर्ट से इस बात की श्योरिटी मांगी थी कि अगर वे पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि, समन के जवाब में मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है.

ED के समन के प्रकरण में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ED से सबूत मांगे. इसके बाद ED के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैंबर में पहुंचे. सबूतों की फाइल को अब जज देख रहे हैं. माना जा रहा है कि सबूत देखने के बाद जज आज ही इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ED के समन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था.

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नोटिसों के बाद सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार ना करने की गारंटी मांगी थी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ED ये कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट की प्रोसीडिंग में सवाल उठा कि, समन सुनवाई योग्य है कि नहीं. इस पर ED ने कहा कि समन सुनवाई योग्य है या नही. इस बात पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, इसके लिए  22 अप्रैल की तारीख तय हुई है.