जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों पर एकमुश्त टैक्स देने के प्रावधान के सर्कुलर पर मुहर लगा दी है. राजस्थान सरकार के इस सर्कुलर को चुनौती देने वाली 389 याचिकाओं को खारिज करने के आदेश दिये है. हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार को अनुमानित करीब 100 करोड़ से अधिक के राजस्व का फायदा होगा.
टैक्स की दरों में एकरूपता:
सीजे एस रविन्द्र भट्ट और जस्टिस इन्द्रजीतसिंह की खण्डपीठ विगत 20 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. सीजे एस रविन्द्र भट्ट ने आज अदालत में इस पर फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. हाल ही में बजट में राज्य सरकार ने कमर्शियल वाहनों पर टैक्स की दरों में एकरूपता लागू करते हुए एकमुश्त टैक्स जमा कराने की दरें जारी की थी.
कुल 389 याचिकाकर्ता:
एकमुश्त टैक्स के प्रावधान में निर्धारित कि गई दरों को याचिकाकर्ताओं ने अधिक मानते हुए ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए नुकसानदेह माना. इसे लेकर आस मोहम्मद, गुड्स ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स यूनियन सहित कुल 389 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने इस मामले में पैरवी करते हुए सरकार का पक्ष रखा था.