जयपुर: विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुडे ऑडियो टेप को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है.विधायक भंवरलाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सतीश शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश दिये है.एकलपीठ ने राज्य सरकार को 27 अगस्त तक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.साथ ही केन्द्र सरकार के लिए एएसजी और राज्य सरकार के लिए अतिरिक्त महाधिवकता को याचिका की प्रति देने के ओदश दिये है.
प्रार्थी के खिलाफ किए थे केस दर्ज:
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि एसओजी में दर्ज तीन मामलों में निचली कोर्ट में एफआर पेश कर दी है और एसीबी में दर्ज हुए केसों को लेकर समय दिया जाए. जिस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है इस केस में सरकार कुछ नहीं करना चाहती. याचिका में कहा गया कि अनुसंधान एजेन्सी ने ऑडियो टेप के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रार्थी के खिलाफ केस दर्ज किए थे.
तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के दिये आदेश:
ऑडियो टेप के अलावा जांच एजेन्सी के पास अन्य कोई साक्ष्य नहीं है. घटना को लेकर एक ही एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है लेकिन फिर भी जांच एजेंसी ने दवाब में कई एफआईआर दर्ज की हैं. इसलिए प्रार्थी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये है.