जयपुर: राजधानी जयपुर की एक एडीजे अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने जमानत याचिकाए खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान में पुरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में इस तरह की पोस्ट से देश का माहौल खराब होने के साथ साथ आपसी भाईचारा बिगड़ने की संभावना है. अदालत ने आरोपी सवाई माधोपुर निवासी शाहरूख खान और इरफान की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है.
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विवादित पोस्ट में किया अभद्र भाषा का प्रयोग:
गौरतलब है कि राज्य की साईबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के दौरान पाया कि फेसबुक यूजर शाहरूख खान की और से गत 18 अप्रैल को धर्म विशेष से संबधित विवादित पोस्ट को शेयर किया और पीएम नरेन्द्र मोदी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इसी तरह इरफान खान ने भी उसी दिन साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट शेयर की. इस पर एसओजी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था.