जयपुर: कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं! CJM बूंदी ने भंवर जितेंद्र को प्रथम दृष्टया आरोपी माना. मामा स्व.रणजीत सिंह की फर्जी ट्रस्ट डीड बनाने के प्रकरण में आरोपी है. फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में धारा 420, 467, 471 में प्रसंज्ञान लिया. कोर्ट ने भंवर जितेंद्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया.
कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह की बढ़ी मुश्किलें !
— First India News (@1stIndiaNews) November 26, 2021
CJM बूंदी ने भंवर जितेंद्र को माना प्रथम दृष्टया आरोपी, मामा स्व.रणजीत सिंह की फर्जी ट्रस्ट डीड बनाने के प्रकरण में आरोपी, फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में धारा....@JitendraINC pic.twitter.com/9vVXTUVYeb
ससुर बृजेंद्र सिंह और पूर्व बूंदी जिला प्रमुख श्रीनाथ हाडा के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया. तीनों को 6 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए. अविनाश चांदना ने 2017 में FIR दर्ज करवाई थी. पूर्व महाराणा रणजीत सिंह ने अविनाश चांदना के नाम वसीयत की थी, लेकिन इस वसीयत को लेकर भंवर जितेंद्र और अविनाश चांदना में विवाद था.
रणजीत सिंह के निधन के बाद प्रॉपर्टी की ट्रस्टी डीड बनाकर आशापूर्ण मंदिर को समर्पित की गई और भंवर जितेंद्र सिंह को आशापूर्ण मंदिर का इंचार्ज बना दिया, इससे पूर्व हाई कोर्ट FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर चुका. परिवादी की ओर सीनियर एडवोकेट एके जैन मामले की पैरवी कर रहे है.