जयपुर: बहुचर्चित दारासिंह एनकाउंटर केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाली दारासिंह की पत्नी सुशीलदेवी को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. केस की सुनवाई के दौरान सुशीलादेवी अपने बयानों से मुकर गई थी, जिसके चलते सीबीआई का केस कमजोर हुआ.
सीबीआई ने अब इस मामले में सुशीलादेवी के साथ साथ गवाह विजेन्द्रसिंह टिलिया के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है. इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा मामले के सभी आरोपियो को बरी करने के फैसले के खिलाफ भी सीबीआई की अपील पर हाईकोर्ट ने 9 आरोपियों को फ्रेश नोटिस जारी किये है. जस्टिस महेन्द्र माहेश्वरी और जस्टिस गोवर्धन बारधार की खण्डपीठ ने इन अपीलो पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किये है.
गौरतलब है कि जयपुर की एडीजे 14 की अदालत ने मार्च 2018 में फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड़ सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. ए पौन्नुस्वामी सहित 4 आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ए के जैन ने पैरवी की.