नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 के चुनाव में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे गलत जानकारी देने के आरोप में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द कर दिया है. जानकारी के अनुसार 2015 के विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्र में जितेंद्र सिंह तोमर ने बिहार के वीएनएस लॉ कॉलेज मुंगेर से लॉ की डिग्री लेने की बात कही थी, जिसे बाद में फर्जी पाया गया था.
Delhi High Court quashes election of former Delhi Law Minister and AAP MLA Jitender Singh Tomar from Tri Nagar assembly constituency for wrong declaration of educational qualification in the election affidavit. pic.twitter.com/py0tR62rvO
— ANI (@ANI) January 17, 2020