जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही नर्स ग्रेड 2 और ANM भर्ती 2018 पर रोक लगा दी है. विभाग ने नर्स ग्रेड के 6033 और ANM के 4935 पदों लिये भर्ती निकाली है. सोनू वर्मा, लीलावती व अन्य की ओर से दायर याचिकाओ पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस पी शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश दिये है.
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17 फरवरी तक दोनो भर्ती पर रोक लगाने के आदेश:
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट आर पी सैनी और सुदेश कसाना ने अदालत को बताया कि विभाग ने SC, ST के अभ्यर्थियों द्वारा अपने वर्ग में आवेदन के बावजूद उन्हें सामान्य वर्ग में शामिल किया गया है. विभाग की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त निदेशक मुकुल शर्मा ने के जवाब से अदालत संतुष्ट नही हुई. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस एस पी शर्मा 17 फरवरी तक दोनो भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिये है.
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