रांची। झारखंड सरकार ने एक बार फिर राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है। पीएफआई पर आतंकी साठगांठ का आरोप है। जिसके चलते सरकार ने द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 1908 की धारा 16 के तहत इसे बैन किया है।
Jharkhand govt bans Popular Front of India (PFI) in the state under Section 16 of The Criminal Law Amendment Act, 1908. pic.twitter.com/JWtB3H7kDz
— ANI (@ANI) February 12, 2019
गौरतलब है कि सरकार ने इस पर पहले भी बैन लगाया था। बाद में मामला हाइकोर्ट में चला गया था। तब उच्च न्यायालय के आदेश पर पीएफआई से बैन हटा लिया गया था। उस समय पुलिस मुख्यालय की ओर से दिए गए तर्क अदालत में नहीं टिक सके थे। प्रतिबंधित करने के बारे में झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा में इसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। वहीं इस पर आतंकियों के स्लीपर सेल व आतंकी गतिविधियों के आरोप में पूर्व में लग चुके हैं।