रांची: चारा घोटाला (fodder scam) मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव (Lalu yadav) को रांची हाईकोर्ट (Jharkhand High court) से बड़ी राहत मिली है. चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत (bail) दी है. यह मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी. कोर्ट अब जेल से बाहर निकल जाएंगे. फिलहाल राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है.
बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश मंडल की अदालत ने सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर उन्हें जमानत प्रदान की है. जमानत देने के साथ ही कई शर्त भी रखें हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा. कोर्ट आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे. वहीं, इस दौरान उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का बांड भरना होगा.
जेल से बाहर आने में अभी 1-2 दिनों का वक्त लगना संभव:
हालांकि, लालू यादव को जेल से बाहर आने में अभी 1-2 दिनों का वक्त लग सकता है. कोविड संक्रमण के नियम के चलते उन्हें जेल से निकलने में कुछ देरी हो सकती है. बेल बांड भरने के बाद जेल से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू होगी. बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी. गौरतलब है कि लालू प्रसाद को इस मामले में सीबीआई की अदालत ने दो अलग अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनायी थी.