जयपुर. प्रदेश के बहुचर्चित दौसा रिश्वत मामले में पकड़ी गई RAS अधिकारी पिंकी मीणा को शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जमानत मिलने के बाद पिंकी मीणा अब जेल से रिहा होगी. RAS अधिकारी पिंकी मीणा को हाईकोर्ट जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की अदालत से जमानत मिली है.
#Jaipur: पिंकी मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत
— First India News Rajasthan (@1stIndiaNews) March 19, 2021
ACB ट्रैप मामले में पिंकी ने हाईकोर्ट में लगाई थी जमानत याचिका, जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत में हुई सुनवाई#ACBTrapCase pic.twitter.com/abzGUEr0xl
हाईकोर्ट में पिंकी मीणा की जमानत के लिए उनके अधिवक्ता कुणाल जैमन ने तर्क दिया कि इस मामले में एसीबी चालान पेश कर चुकी है. ऐसे में अब कोई अनुसंधान बाकी नहीं है. एसीबी को पिंकी मीणा से कोई राशि भी प्राप्त नहीं हुई है. वह 3 माह से जेल में हैं. लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए. अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर दी.
गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में एसीबी ने दौसा जिले में निर्माणधीन हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की थी. ब्यूरो ने एक ही दिन में दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को रिश्वत मामले में अरेस्ट किया था. पिंकी मीणा 2017 बैच और पुष्कर मित्तल 2015 बैच के आरएएस अधिकारी हैं. पकड़े जाने के बाद पिंकी मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था.