नई दिल्ली: राजस्थान संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले HC का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी. इससे पहले राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए, किसी निर्णय से पहले स्पीकर के मामले में दखल नहीं दिया जा सकता है.
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मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए:
कपिल सिब्बल ने आशंका जताई है कि राजस्थान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है. इसलिए मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए. राजस्थान के सियासी संकट पर SC ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरुरत है, इस पर जल्दबाजी में फैसला नहीं हो सकता. हरीश साल्वे ने कहा कि हाई कोर्ट में सारे तथ्यों पर बहस हुई है अब फैसले पर रोक नहीं लगनी चाहिए. जबकि कपिल सिब्बल की मांग है कि हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए.
लोग अयोग्य होते रहेंगे, तो लोकतंत्र का क्या होगा:
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि अगर लोग बार-बार चुने जाएंगे और अयोग्य होते रहेंगे, तो लोकतंत्र का क्या होगा. जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और उसके बाद फैसला दे दिया, हमें फैसले की भाषा पर आपत्ति है.