बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी राजोआना की याचिका पर जल्द फैसला ले केंद्र- Supreme Court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की उस याचिका पर केंद्र सरकार द्वारा अब तक कोई फैसला नहीं लेने को लेकर बुधवार को नाखुशी जतायी, जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या के मामले में मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया गया है.

राजोआना ने 26 साल की लंबी कैद के आधार पर मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की गुहार लगायी है. केंद्र की ओर से पेश वकील ने मामले को स्थगित किए जाने की बात कही, जिसे लेकर भी अदालत ने नाखुशी जाहिर की.

संबंधित प्राधिकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया:
प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि (इस साल) दो मई में को दो महीने का समय दिया गया था. यह समयावधि काफी समय पहले खत्म हो चुकी है. हालांकि, जैसा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने बताया है, संबंधित प्राधिकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. पीठ ने केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध की.

मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया:
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जिस समय, हम एक निर्देश देते हैं, उन्हें (अधिकारियों को) दया याचिका (राजोआना की) पर विचार करना होगा. जिम्मेदार अधिकारी कौन है? क्या इस मुद्दे पर नोट तैयार किया गया है...हम आपको एक विशेष निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते. लेकिन, आपको एक फैसला लेना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने दो मई को केंद्र को दो महीने के भीतर राजाओना की उस याचिका पर फैसला करने को कहा था, जिसमें मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया गया है. सोर्स-भाषा