नई दिल्ली: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए दाखिल की गई सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं. फैसले के पुनर्विचार के लिए न्यायालय में 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन पर बंद चैंबर में पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला लिया.
Supreme Court dismisses all the review petitions in Ayodhya case judgment. pic.twitter.com/vZ2qKdk59A
— ANI (@ANI) December 12, 2019
दरअसल पांच न्यायाधीशों वाली नई पीठ का नेतृत्व चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने किया. सीजेआई के अलावा पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, एसए नजीर, डीवाई चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना शामिल रहे. कुल 18 याचिकाओं में 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से, जबकि 9 अन्य याचिकाकर्ता की और से थी. निर्मोही अखाड़े ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की. जिसमें कहा गया कि फैसले के एक महीने बाद भी राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी भूमिका तय नहीं हुई है. कोर्ट इस मामलें में स्पष्ट आदेश दे. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 18 में से 5 याचिकाएं ऐसी थी, जिन्हें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) का समर्थन प्राप्त था.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर को सुनाए गए अपने फैसले में विवादित जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए देने की बात कही थी. इसके साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में किसी अन्य स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश जारी किया था.