उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तदर्थ नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर लगाई रोक

देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य विधानसभा सचिवालय में कथित तौर पर ‘‘अनुचित तरीके से’’ तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है.

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विधानसभा में कथित तौर पर नियमों के अवहेलना करते हुए की गई 200 से अधिक तदर्थ नियुक्तियों को रद्द कर दिया था . न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने शनिवार को फैसले पर रोक लगाते हुए राज्य विधानसभा सचिवालय को चार सप्ताह के भीतर इस संबंध में एक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले पर अगली सुनवाई अब 19 दिसंबर को होगी. विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने गत 23 सितंबर को राज्य विधानसभा सचिवालय में 228 तदर्थ नियुक्तियों को नियमों के कथित उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया था. उन्होंने यह कार्रवाई एक समिति की सिफारिश पर की थी. 

नौकरी गंवाने वाले कुल 102 कर्मचारियों ने फैसले को अदालत में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक अवतार सिंह रावत ने कहा कि बर्खास्तगी का आदेश स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसमें नियुक्तियां रद्द क्यों गई इसका उल्लेख नहीं किया गया है. वकील ने कहा कि जिन कर्मचारियों की नौकरियां गई हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. सोर्स- भाषा