नई दिल्ली: अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही मुस्लिम पक्ष की और से रिव्यू पिटीशन को लेकर तरह तरह की अटकलें सामने आ रही थी. इसी बीच आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने अयोध्या मामले में कहा कि हम आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिव्यू पिटीशन दायर करने वाले नहीं हैं. हमने समीक्षा याचिका तैयार की है और हम इसे 9 दिसंबर से पहले किसी भी दिन दायर कर सकते हैं.
Zafaryab Jilani, All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB): We are not going to file the review petition (in the Ayodhya case) before Supreme Court today. We have prepared the review petition and we can do it any day before 9th December. pic.twitter.com/wrujXqrQUc
— ANI (@ANI) December 2, 2019
दरअसल जफरयाब जिलानी ने फैसले के बाद कहा था कि हम फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं. आगे की कार्रवाई पर हम बाद में फैसला करेंगे. उन्होंने कहा था कि फैसले में कई विरोधाभास हैं, लिहाजा हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि विवादित जमीन पर मुसलमान अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए. इसलिए विवादित जमीन पर रामलाल विराजमान का हक है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में उचित स्थान पर मस्जिद बनाने को जमीन दे.