जयपुर: अशोक गहलोत सरकार ने सालों से सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. कार्मिक विभाग ने आज इन संविदा कर्मियों के स्थायीकरण के लिए कमेटी गठन की अधिसूचना जारी करने के साथ नियम जारी करके इससे जुड़ी प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया है.
5 साल से ज्यादा संविदा पर काम करने वाले कर्मी होंगे नियमित
इसे लेकर नियम में संशोधन करके स्थायीकरण की प्रक्रिया की तय
संबंधित संविदा कर्मी की पूर्व की संबंधित पद की सेवा के अनुभव का मिलेगा वैटेज
पूर्व की सेवा के 3 वर्ष हो तो 1 साल का पूर्व की सेवा के 6 वर्ष हों तो 2 साल का
पूर्व की सेवा के 9 साल हो तो 3 साल का
पूर्व की सेवा के 12 साल हों तो 4 वर्ष का
पूर्व की सेवा के 15 वर्ष हो तो 5 साल का
पूर्व की सेवा के 21 साल हो तो 7 साल का
पूर्व की सेवा के 24 साल हो तो 8 साल का
और पूर्व की सेवा के 27 साल हो तो 9 साल का मिलेगा वैटेज
इसके लिए संबंधित विभाग के ACS/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में होगी कमेटी
FD के ACS/प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित DS स्तर के अधिकारी होंगे कमेटी में सदस्य
DOP में प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित DS स्तर के अधिकारी होंगे कमेटी में सदस्य
जबकि HOD होंगे कमेटी में सदस्य सचिव
जिस संविदा कर्मी ने अपने सेवाकाल के 5 वर्ष किए हैं संतोषजनक रूप से पूरे उसकी कमेटी करेगी स्क्रीनिंग.
संविदा कर्मियों को पूर्व की सेवा के अनुभव का मिलेगा लाभ
जिस संबंधित साल में हो रही प्रक्रिया उस साल के 1 अप्रैल से सेवा पूरी करने का तजुर्बा गिना जाएगा
स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जिसे पद के लिए उपयुक्त बताया जाए उसकी नियुक्ति नियोक्ता अथॉरिटी करेगी.
जिस तिथि को किया नियुक्ति आदेश जारी,उस तिथि से प्रभावी होगा नियुक्ति आदेश.
काफी समय से संविदा कर्मचारियों और कर्मचारी संघों की संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग थी.