उदयपुरः हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह केस को लेकर उदयपुर पारिवारिक न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. विक्रमादित्य सिंह को पत्नी को मासिक भरण-पोषण के 4 लाख रुपए देने होंगे.
दरअसल विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय में केस किया था. सुदर्शना सिंह ने भरण-पोषण के लिए याचिका दायक की थी. जिसपर आज सुनवाई करते हुए उदयपुर के पारिवारिक न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है. बता दें कि सुदर्शना सिंह आमेट के पूर्व राजपरिवार की सदस्य है. जबकि विक्रमादित्य हिमाचल के पूर्व CM वीरभद्र सिंह के पुत्र है.
उदयपुर पारिवारिक न्यायालय का फैसला
— First India News (@1stIndiaNews) February 16, 2024
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह केस को लेकर दिया फैसला, विक्रमादित्य सिंह को देने होंगे पत्नी को भरण पोषण के 4 लाख रुपए, विक्रमादित्य सिंह की...#Udaipur #RajasthanWithFirstIndia @RajGovOfficial pic.twitter.com/gcG5eHgspO