Personal Data Protection Bill को कैबिनेट ने दी मंजूरी, मानसून सत्र में होगा पेश

नई दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे को मंजूरी दी. मंजूरी से प्रभावी रूप से भारत में पहले गोपनीयता कानून का मार्ग प्रशस्त हो गया है. प्रस्तावित कानून को संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है. केंद्र ने पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि नया बिल तैयार है और आगामी सत्र में पेश किया जाएगा. 

प्रस्तावित कानून के तहत, व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने से पहले सहमति लेनी होगी और व्यक्तिगत डेटा को आकस्मिक प्रकटीकरण, साझा करने, बदलने या नष्ट करने सहित डेटा उल्लंघनों को रोकने में विफल रहने वाले व्यक्तियों और कंपनियों पर ₹500 करोड़ तक के कठोर दंड का प्रावधान करता है.

पहली बार 2022 में हुआ था बिल पेश:

पहली बार दिसंबर 2019 में यह बिल पेश किया गया था. व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन बिल को हितधारकों और विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया के बाद अगस्त 2022 में वापस ले लिया गया था. सरकार ने पिछले साल नवंबर में एक नया मसौदा विधेयक प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 था.