कुलधरा में दीवार तोड़ने वालों पर मुकदमा दर्ज, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने दी शिकायत, 3 साल हो सकती है जेल

जैसलमेर : जैसलमेर के ऐतिहासिक कुलधरा गांव के एक मकान की दीवार तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने सदर थाने में शिकायत दी है. विभाग ने सदर थाने में असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और ऐतिहासिक संरक्षित इमारतों के साथ छेड़खानी कर उनको नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा है.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा शिकायत दी गई है. इसमे बताया गया है कि संरक्षित स्मारक कुलधरा गांव राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान और प्राचीन पुरावशेष अधिनियम 1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 19 साल 1961) की धारा 03 की उपधारा (4) द्वारा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान के अधीन संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है. प्रेमा राम ने बताया कि मामला दर्ज कर वीडियो की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. 

एसपी ने बताया कि कुलधरा गांव में एक मकान की दीवार को नुकसान पहुंचाने के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. दर्ज मुकदमे में बताया गया है कि दीवार गिराने की घटना राजस्थान पुरावशेष स्थान और प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 17 के तहत दंडनीय अपराध है. ऐसे में आरोपी को 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माने अथवा दोनों के प्रावधान है.

दरअसल, ऐतिहासिक कुलधरा गांव में तोड़फोड़ कर एक दीवार को तोड़ने का वीडियो बुधवार 3 जनवरी को सामने आया था. इस वीडियो में कुछ युवक एक दीवार को लात मारकर गिरा रहे हैं. दीवार को गिराने के बाद वे हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं. वही सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद पर्यटन से जुड़े लोगों और जनता में जबरदस्त आक्रोश नजर आया.