देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपा है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति ने ड्राफ्ट सौंपा है. अब उत्तराखंड सरकार इसे कल होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी देगी.
लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल की जा सकती है तय:
धामी सरकार ने UCC के लिए 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हो सकती हैं. लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है. इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा. ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता-पिता को जानकारी प्रदान करनी होगी.
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति
— First India News (@1stIndiaNews) February 2, 2024
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में...#Uttarakhand #PushkarSinghDhami @pushkardhami pic.twitter.com/rj8Xl3r6ZV
लड़कियों को भी मिलेगा लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार:
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा. पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी. पूरा मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर केंद्रित हो सकता है. आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलने की संभावना है.