कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य भर के पुलिस थानों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे दो फरवरी तक काम करना शुरू कर दें. हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में कहा कि जो सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें या तो बदल दिया जाए या उनकी मरम्मत कराई जाए.
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि यदि किसी पुलिस थाने में कोई सीसीटीवी कैमरा खराब पाया जाता है तो संबंधित पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के खिलाफ "सख्त कार्रवाई" की जाएगी. राज्य के डीजीपी मनोज मालवीय को सुनवाई की अगली तारीख पर इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है.
महानिदेशक की मदद करेगा:
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरों की स्वतंत्र रूप से जांच करने में पश्चिम बंगाल का आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) पुलिस महानिदेशक की मदद करेगा. न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि इस संबंध में डीजीपी पुलिस आयुक्तों या पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधीक्षकों से एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे. सोर्स-भाषा