VIDEO: राजस्थान की पहली लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर कवायद, जयपुर के शिवदासपुरा में प्रस्तावित है यह स्कीम, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: जेडीए की ओर से प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग स्कीम लाई जाने की तैयारी है स्कीम के एरिया का नोटिफिकेशन भी किया जा चुका है आज भूमि के खातेदारों से चर्चा की गई. जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पुरानी टोंक रोड पर ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई वह बरखेड़ा में करीब 163.5 हेक्टर भूमि पर लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तावित की गई है. इस जनवरी में स्कीम में शामिल एरिया को लैंड पूलिंग स्कीम एक्ट 2016 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचित किया गया था. लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर प्रभावित खातेदारों की आज जयपुर विकास प्राधिकरण में बैठक बुलाई गई. जेडीए के निदेशक नगर आयोजना विनय कुमार तलेला की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस बैठक में गांव के सरपंचों सहित करीब 38 लोगों ने भाग लिया. आपको बताते हैं कि बैठक में जेडीए के अधिकारियों की ओर से इन खातेदारों को लैंड पूलिंग कानून की क्या जानकारी दी गई

लैंड पूलिंग कानून की क्या जानकारी दी गई:
-अक्टूबर 2022 में लैंड पूलिंग एक्ट की धारा 41 कीअधिसूचना जारी की गई थी
-तब से इन इलाकों की भूमि की भू रूपांतरण या लैंड यूज चेंज की कार्यवाही पर रोक लगी हुई है
-लैंड पुलिंग कानून के तहत इस अधिसूचना जारी होने के 9 महीने में ड्राफ्ट स्कीम जारी करनी होती है 
-लेकिन जेडीए ऐसा नहीं कर पाया 
-इसके चलते पहले अधिसूचना लेप्स हो गई 
-इसके बाद जेडीए ने इस जनवरी में दोबारा लैंड पूलिंग कानून की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना जारी की
-अधिसूचना के दायरे में आई भूमि का विकास निर्धारित लैंड पूलिंग स्कीम्स के तहत होगा
-खातेदारों को यथासंभव अपनी भूमि में से मुआवजे के तौर पर 35 से 55 प्रतिशत तक भूमि देने का प्रावधान है
- 15% भूमि रोड नेटवर्क के लिए और15% भूमि सुविधा क्षेत्र के लिए 
-5% भूमि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्ग के लिए और 
-10% भूमि जेडीए खुद के उपयोग के लिए रख सकता है
-मौके की परिस्थितियों और भूमि के आकार के अनुसार इस अनुपात में बदलाव की संभावना है
-यथासंभव जहां खातेदार की मूल भूमि होगी उसी में से उसे विकसित भूमि आवंटित की जाएगी

बैठक में आए खातेदारों ने सुझाव दिया कि स्कीम के लिए भूमि लेने के बाद उन्हें मुआवजे में दिए जाने वाले विकसित भूखंड का आवंटन जल्द से जल्द किया जाए. ऐसा नहीं हो कि रिंग रोड परियोजना या अन्य परियोजनाओं की तरह मुआवजे के लिए बरसों इंतजार करना पड़े. इस पर जेडीए अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र का नियोजित विकास करने के लिए जल्द भूमि लेने के उद्देश्य से ही लैंड पुलिंग कानून लागू किया गया है. आपको बताते हैं कि शिवदासपुरा इलाके में प्रस्तावित इस लैंड पूलिंग स्कीम में आगे क्या कार्यवाही की जाएगी.

जानिए, लैंड पूलिंग स्कीम में आगे क्या होगी कार्यवाही?:
-जेडीए जल्द ही इस स्कीम का ड्राफ्ट प्लान जारी करेगा 
-इसके बाद इस ड्राफ्ट प्लान पर हित धारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे जाएंगे 
-आपत्ती व सुझाव देने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा 
-इसके बाद 3 महीने में आपत्तियों के निस्तारण और 
-राज्य सरकार की अनुमति प्लान पर दी जाएगी 
-इसके बाद राज्य सरकार लैंड पूलिंग ऑफिसर की और उसके सहयोग के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगी 
-लैंड पूलिंग ऑफिसर प्रारंभिक और फाइनल स्कीम तैयार करेगा 
-इसके लिए लैंड पूलिंग ऑफिसर खातेदारों से संवाद करेगा

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इसके अलावा एक और लैंड पूलिंग स्कीम फागी रोड इलाके में भी प्रस्तावित की गई है. यह स्कीम करीब 170 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है. शिवदासपुरा की स्कीम का ड्राफ्ट प्लान जारी होने के बाद जेडीए फागी रोड इलाके की स्कीम का भी ड्राफ्ट प्लांट जारी कर देगा.