आबूरोड (सिरोही): आबूरोड में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (क्रमांक-दो) ने आईओसी पाइप लाइन से तेल चोरी करने के ग्यारह वर्ष पुराने मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया. साथ ही पांच आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. प्रकरणानुसार 26 सितंबर 2012 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के संजय कुमार पुत्र मक्खनलाल व पैरसिह पुत्र भंवरसिंह ने शहर थाने में रिपोर्ट दी थी कि नाईट पैट्रोलिंग के लिए आबूरोड से किवरली की तरफ जा रहे थे.
इसी दौरान उन्हें कच्चे तेल (क्रूड आयल) की स्मेल आई. उन्होंने उस स्थान पर छानबीन की. गांधीनगर के अर्बुदा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित प्लॉट संख्या 68 में स्थित फैक्ट्री से तेल चोरी होना पाया गया था. पुलिस ने फैक्ट्री में बने एक बड़े टीन शेड के होल में खड़े चार ट्रक क्रूड आयल से भरे होने पर जब्त किए थे. साथ ही दस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए गए थे.
41 गवाह परीक्षित, 75 दस्तावेज प्रदर्शित
अपर लोक अभियोजक हसीब अहमद सिददीकी ने बताया कि विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए 41 गवाहों को परीक्षित करवाया गया. साथ ही 75 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(क्रमांक दो) श्रीमती ग्रीष्म शर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनी. मामले से जुड़ी पत्रारवलियों का अवलोकन किया. एपीपी सिददीकी के तर्को से सहमति जताई. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष के आधार पर आरोपी अहमदाबाद निवासी फिरोज उर्फ चिकना पुत्र काले खान, रफीक पुत्र अब्दुल गनी को धारा 379 भारतीय दंड संहिता 3 पीडीपी एक्ट एवं 15 (2) पीएमटी एक्ट के तहत दोष सिद्ध घोषित किया.
साथ ही आरोपी अहमदाबाद निवासी रमजान का पुत्र मोहम्मद उमर को धारा 411 भारतीय दंड संहिता 3 पीडीपी एक्ट 15 (2) पीएमटी एक्ट एवं 120 भी भारतीय दंड संहिता के तहत दोष सिद्ध घोषित किया. 5 वर्ष के कठोर कारावास व₹5 जहार के अर्थ दंड से दंडित किया है. जुर्माना जमा नहीं करवाने पर पांच माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है. इस प्रकरण में 10 आरोपियों के विरुद्ध विचरण हुआ था.आफिसर केस स्कीम के तहत विचारण किया गया. प्रकरण में दो आरोपी कुणाल व राजेश मफरुर हैं. बाकी पांच आरोपियों को को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया गया