VIDEO: प्रदेश में अपराधियों के खात्मे के लिए गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फ़ैसला, पुलिस अधिकारियों को दिया अपराधियों की इनामी राशि बढ़ाने का अधिकार

जयपुर: प्रदेश में अपराधियों के खात्मे के लिए अशोक गहलोत सरकार ने एक और बड़ा फ़ैसला लिया है. अब डीजीपी समेत कई पुलिस अधिकारियों को बदमाशों पर इनामी राशि के ऐलान की लिमिट को बढ़ा दिया गया है.

राजस्थान पुलिस इन दिनों अपराधियों के ख़िलाफ़ रिकार्ड कार्रवाई कर रही है. पुलिस के आक्रामक एक्शन के चलते अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन का असर यह हुआ है कि प्रदेश में कई तरह के अपराधों में अच्छी ख़ासी कमी आई है. कुछ महीनों पहले तक प्रदेश में हर रोज फायरिंग की घटनाएं हो रहीं थी जो अब रुक सी गई है. इसके साथ ही गैंगवार की घटनाओं में भी काफ़ी कमी दर्ज की गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मौक़ों पर पुलिस के एक्शन की तारीफ़ कर चुके हैं. राजस्थान पुलिस इसलिए भी फ़्रंटफुट पर आ कर कार्रवाई कर रही है क्योंकि सरकार का पुलिस को पूरा सहयोग मिल रहा है. इसी कड़ी में अब राजस्थान सरकार ने अब वर्षों बाद बदमाशों पर इनामी राशि घोषित करने के नियमों में बदलाव किया है. 

अभी तक प्रदेश में डीजीपी को अपराधी पर 1 लाख तक का इनाम घोषित करने का अधिकार था जिसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है.  इसके साथ ही ADG अपराध, ADG ATS SOG, रेंज आईजी, पुलिस कमिश्नर, DIG, डीसीपी और ज़िला पुलिस अधीक्षकों की इनाम घोषित करने की लिमिट को भी बढ़ाया गया है. अभी तक तय लिमिट से  अधिक इनाम घोषित करने के लिए डीजीपी को फ़ाइल सरकार को भेजनी पड़ती थी और इस प्रक्रिया में ख़ासा समय लगता था लेकिन अब DGP अपने स्तर पर ही बदमाशों पर 5 लाख तक के इनाम का एलान कर सकते हैं,,सरकार के इस फ़ैसले से पुलिस का मुखबिर तंत्र फिर से मजबूत हो सकेगा

अपराध जगत में बदमाशों को पकड़ने के लिए इनाम घोषित करने की प्रकिया काफ़ी कारगर है,,ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं जब बदमाश पर इनाम घोषित होने के बाद उसके बारे में पुलिस को अहम सुराग लगे हैं. इसलिए यह उम्मीद की जा रही है सरकार के इस फ़ैसले से पुलिस को अपराधियों तक पहुँचने में मदद मिलेगी इससे पहले भी  पुलिस की तरफ़ से बदमाशों पर इनामी राशि की लिमिट बढ़ाने का आग्रह किया गया था लेकिन इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं हो पाया 2013 के बाद इस राशि को बढ़ाने का एलान किया गया है.

कौन अधिकारी कितना ऐलान कर सकते हैं

DGP अब किसी भी अपराधी पर 5 लाख की इनामी राशि का एलान कर सकते हैं. पहले सिर्फ़ 1 लाख का इनाम घोषित करने का अधिकार था.

ADG अपराध और ADG एसओजी और एटीएस अब किसी भी अपराधी पर 1 लाख का इनाम घोषित कर सकते हैं. पहले सिर्फ़ 50 हज़ार का इनाम घोषित करने का अधिकार था.

रेंज आईजी, डीआईजी और पुलिस कमिश्नर अब किसी भी अपराधी पर 50 हज़ार का इनाम घोषित कर सकते हैं,,पहले सिर्फ़ 10 हजार का इनाम घोषित करने का अधिकार है.

ज़िला पुलिस अधीक्षक और डीसीपी अब किसी भी अपराधी पर 25 हज़ार का इनाम घोषित कर सकते हैं. पहले सिर्फ़ 5 हज़ार का इनाम घोषित करने का अधिकार था.