जालोर: जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई, वहीं साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर अलग-अलग शहरों में ले जाकर दुष्कर्म किया था.
जालोर के भीनमाल पुलिस थाने में 13 नवम्बर 2020 को नाबालिग को लेकर परिजनों ने एफ़आइआर दर्ज करवाई थी उसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई हैं. 19 गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश हुकम सिंह राजपुरोहित ने धारा 343, 363, 376(2) (N) भारतीय दंड संहिता और 3/4, 5(L)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
विशिष्ठ लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली ने बताया कि नाबालिग लड़की के पिता ने भीनमाल थाने में 13 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में उसने बताया कि 16 साल की उनकी लड़की 12 नवंबर को रात में घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. उसके बाद भीनमाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बच्ची को डिटेन कर आरोपी सेवड़ी निवासी बरकत खां (25) पुत्र सुभान खां को भी गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद भीनमाल पुलिस ने भीनमाल थाने में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया था.
आर्थिक दंड नहीं चुकाने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास होगा:
बाद में पुलिस ने कोर्ट में सेवड़ी निवासी बरकत खां (25) पुत्र सुभान खां के खिलाफ पोक्सो एक्ट में चालान पेश किया. जिस पर बुधवार को कोर्ट ने कुल 19 गवाहों के बयान के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश हुकम सिंह राजपुरोहित ने बरकत खान को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 25000 का जुर्माना लगाया है. आर्थिक दंड नहीं चुकाने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास होगा.