जयपुर: करोड़ों रुपए की बाजार भाव की जमीनों के मामले में जेडीए अधिकारी किस तरह दोहरे मापदंड रखते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है राजधानी के गोपालपुरा बायपास स्थित 300 करोड़ रुपए बाजार भाव की 33 बीघा भूमि का मामला.
मामला है पृथ्वीराज नगर योजना स्थित ग्राम गजसिंहपुरा के खसरा नंबर 96 से खसरा नंबर 105 की भूमि का है. गोपालपुरा बायपास रोड स्थित इस 33 बीघा 1 बिस्वा भूमि के मामले को लेकर जेडीए अधिकारियों के दोहरे मापदंड सामने आए हैं. पहले जेडीए ने भूमि को खुद के पक्ष में अवाप्त मानते हुए 25 प्रतिशत मुआवजा देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी. फिर उसी भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समिति के आवेदन पर भूखंडों के डिमार्केशन के आदेश जारी कर दिए. इसी आदेश के आधार पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गृह निर्माण सहकारी समिति को मौके पर डिमार्केशन के आदेश दिए तो इसके खिलाफ जेडीए हाईकोर्ट की खंडपीठ में चला गया.
-मामले में 25% विकसित भूखंड के मुआवजे के आवेदन पर जेडीए ने 27 सितंबर 2021 में आम सूचना जारी की
-मुआवजा देने के लिए जेडीए ने इस आम सूचना के माध्यम से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किए थे
-मुआवजा देने के बाद 33 बीघा की 75 प्रतिशत भूमि जेडीए को मिलनी थी
-फरवरी 2022 में तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति ने इसी भूमि के संबंध में जेडीए में आवेदन किया
-इसी भूमि पर अपनी योजना गौतम विहार विस्तार मधुबन को लेकर आवेदन किया
-जेडीए के उपायुक्त पृथ्वीराज नगर दक्षिण प्रथम ने भूखंडों के डिमार्केशन का आदेश जारी कर दिया
-30 मार्च 2022 के इस आदेश में उपायुक्त ने समिति के अध्यक्ष को डिमार्केशन करने के बाद सूचित करने के लिए कहा
-लेकिन बाद में जेडीए ने मौके पर डिमार्केशन करने नहीं दिया
-समिति की इस योजना के एक भूखंड के डिमार्केशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी
-हाईकोर्ट ने याचिका पर गृह निर्माण सहकारी समिति को भूखंडों के डिमार्केशन के आदेश दिए
-यह आदेश जेडीए के ही 30 मार्च 2022 को जारी आदेश की पालना के संबंध में दिए गए
-हाईकोर्ट ने इस आदेश में जेडीए को हिदायत दी कि डिमार्केशन के काम में जेडीए बाधा नहीं पहुंचाएगा
पहले तो जेडीए ने भूमि पर भूखंडों के डिमार्केशन का आदेश जारी कर दिया. अब जब इस आदेश के आधार पर ही हाईकोर्ट ने भी डिमार्केशन के आदेश जारी किए तो फिर पैंतरा बदलते हुए जेडीए ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील कर दी. आपको बताते हैं कि इस अपील में जेडीए ने किस तरह इस भूमि पर अपना दावा किया है और जेडीए की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ में क्या रहा.
-जेडीए ने अपील में कहा कि यह 33 बीघा 1 बिस्वा भूमि अवाप्तशुदा है और जेडीए के नाम दर्ज है
-भूमि पर संपूर्ण अधिकार जेडीए का है
-300 करोड़ रुपए बाजार भाव की इस जमीन में से जेडीए को 75 प्रतिशत भूमि मिलेगी
-जेडीए ने हाईकोर्ट की खंडपीठ से एकलपीठ के आदेश को स्थगित करने की भी प्रार्थना की थी
-मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ में 3 नवंबर को सुनवाई हुई
-स्थगन प्रार्थना को निस्तारित करते हुए खंडपीठ ने कहा कि डिमार्केशन की कार्यवाही अध्यधीन होगी
-जेडीए की अपील पर अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी
-हाईकोर्ट की खंडपीठ में मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी