Dungarpur News: 9वी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 1 लाख 65 हजार जुर्माना भी लगाया

डूंगरपुर: स्पेशल पॉक्सो डूंगरपुर ने 9वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की 16 अगस्त 2022 को नाबालिग पीड़िता के पिता की ओर से सागवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. इसमें बताया की उसकी नाबालिग बेटी 9वी कक्षा में पढ़ाई करती थी.  15 अगस्त 2022 को वह स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम में स्कूल जाने का कहकर गई थी. लेकिन वह वापस नहीं लौटी. 

इसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नही लगा. आरोपी कमलेश (21) पुत्र हकरा निवासी गामड़ा चारणिया उसे पत्नी बनाने की नियत से बहला फुसलाकर भगा ले गया. मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नाबालिग पीड़िता को अहमदाबाद में एक खंडहर घर से बरामद किया. इसके बाद नाबालिग पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई गई. आरोपी ने नाबालिग को कमरे में बंद रखकर उसके साथ रैप किया. 

मामले में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. वहीं मामले में आज मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी कमलेश  पुत्र हकरा को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.