Modi Surname Case: राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई, गुजरात HC के फैसले को दी थी चुनौती

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरनेम मानहानि प्रकरण में गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली अर्जी मंजूर हो गई है. ऐसे में अब राहुल गांमधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की बात कही है. 

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस ने अपील की है. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. ऐसे में राहुल गांधी के मामले पर अब 21 जुलाई को सुनवाई की जाएगी. CJI की बेंच ने कांग्रेस की तत्काल सुनवाई की मांग को स्वीकार किया है. CJI की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई करेगी. 

 

राहुल की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी:
आपको बता दें कि राहुल गांधी ने याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मोदी सरनेम मानहानि के मामले में राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था. इसके चलते राहुल की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी. राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि का दोषी पाया था और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. इस मामले में उन्हें गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. इसी फैसले के खिलाफ राहुल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.