सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अनुच्छेद 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध, भारत के संविधान से चलेगा जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संवैधानिक पीठ ने आज अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि आर्टिकल-370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है. आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है.

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद-370 को निरस्त करने की शक्ति है. संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक नहीं थी. 370 को निरस्त करने से पहले सिफारिश आवश्यक नहीं थी. जम्मू-कश्मीर बाकी राज्यों की तरह है. 370 का प्रावधान युद्ध के हालात को लेकर था. 

अनुच्छेद-370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संविधान से ऊपर है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी. अनुच्छेद-370 एक अस्थायी व्यवस्था थी.