UP: CM सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को मंत्रिपरिषद की मंजूरी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्‍य के छोटे उद्यमियों को राहत देते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को मंजूरी दे दी.

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि सूक्ष्‍म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए 'मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना" को मंजूरी दे दी गयी है. उन्‍होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से अपरिहार्य परिस्थितियों में सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सकेगी. इसके तहत पात्र उद्यमी की दुर्घटना में मृत्यु होने या अपंगता पर पांच लाख रुपए तक का दावा किया जा सकेगा.

योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी आवेदन कर सकते:

खन्‍ना ने कहा कि प्रदेश में स्थापित कुल एमएसएमई इकाइयों की लगभग 15 प्रतिशत इकाइयां ही औपचारिक रूप से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत हैं और 85 प्रतिशत इकाइयां अनौपचारिक रूप से काम कर रही हैं. उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य नहीं होने की वजह से इन इकाइयों के आंकड़े औपचारिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं. उन्होंने कहा कि नतीजतन इस क्षेत्र का आर्थिक योगदान वास्तविक रूप से पता नहीं चल पाता. इसके अलावा नीति निर्धारण में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. इसी के चलते योगी सरकार ने सूक्ष्म उद्यमियों को राहत देने का निर्णय लिया है. मंत्री ने कहा कि योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी आवेदन कर सकते हैं. इसमें ऐसे सूक्ष्म उद्यमियों को शामिल किया जाएगा जो जीएसटी विभाग द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं. सोर्स भाषा