जयपुर: 'इंक्लूसिव वोटिंग' की दिशा में आगे बढ़ते हुए ECI ने दो बड़े कदम उठाए हैं. कोविड संदिग्धों और रोगियों के लिए और ECI की ओर से अधिकृत मीडियाकर्मियों को पोस्टल बैलट की सुविधा देने संबंधी संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है.
'कोई भी वोटर न छूटे' के मिशन में कोरोना संदिग्धों के लिए वोटिंग भी अपने आप में चुनौती है. इसी तरह से चुनाव कवरेज में लगे मीडियाकर्मियों को भी उस विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग करने में असुविधा होती है जिसमें उनका नाम जुड़ा हुआ है.
कोविड 19 संदिग्ध या रोगी वोटर कर सकता पोस्टल बैलट के जरिये वोटिंग इससे जुड़े संशोधन का हुआ गजट नोटिफिकेशन जारी
हालांकि ऐसे मतदाता के अनुरोध का सत्यापन संबंधित RO करेगा जिसके बाद उसे पोस्टल बैलट स3 मतदान की मिलेगी मंजूरी
मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राजस्थान और तेलंगाना इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में किया इसे लागू
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कवरेज के लिए जिन पत्रकारों को पास जारी किया है उनके लिए भी ECI ने किया बड़ा बदलाव
अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी भी कर सकेंगे पोस्टल बैलट से वोटिंग
मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी में रहने वाले पत्रकारों की सेवा को माना गया अत्यावश्यक सेवा में
पोस्टल बैलट के लिए दी गई उन्हें ECI द्वारा सुविधा
उनके साथ पथ परिवहन निगम के चालक परिचालक,
शहर के भीतर स्थानीय रूट बस सेवाओं को छोड़कर जो भी है चालक और परिचालक वे होंगे पात्र
चिकित्सा विभाग के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मी
चिकित्सा शिक्षा विभाग के भी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मी
अग्नि शमन सेवा से जुड़े कर्मी,जयपुर मेट्रो से जुड़े कर्मी,ऊर्जा विभाग और उनके अधीन निगम में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन,
PHED और सिंचाई सेवा के पंप ऑपरेटर,टर्नर,राज्य दुग्ध संघ सहकारी समिति के दूध आपूर्ति सेवा में लगे कर्मचारी होंगे पात्र
इसके लिए नियम में किया संशोधन
इस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए यह माना गया है कि
मतदान के दिन ड्यूटी पर होने के चलते यह अपने संबंधित मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर वोटिंग में सक्षम नहीं है
ऐसे में इस श्रेणी के व्यक्ति डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने के हैं पात्र
अत्यावश्यक सेवाओं वाले इन वर्गों की चुनाव में अहम भूमिका रहती है. ऐसे में आयोग ने इन वर्गों का खास ध्यान रखा है.