Hanumangarh: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा, कोर्ट ने 1.55 लाख का जुर्माना भी लगाया

हनुमानगढ़: पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया तथा 1 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए. 

राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की. प्रकरण के अनुसार 26 अगस्त 2020 की रात्रि को पीडि़ता अपने घर में सो रही थी. जब वह लघुशंका के लिए उठी तो किसी ने गेट खटखटाया. जैसे ही पीडि़ता ने गेट खोला तो सामने रवि कुमार खड़ा था. उसके साथ तीन अन्य लड़के थे. यह चारों जने पीडि़ता को जबरन मोटर साइकिल पर बैठाकर अपने साथ किसी के घर ले गए. वहां रवि ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहां से पीडि़ता को रवि अपने साथ पहले बीकानेर व बाद में नागौर में अपनी मम्मी के पास ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट के आधार पर तीन सितम्बर 2020 को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. 

जांच के दौरान पुलिस ने पीडि़ता को दस्तयाब कर आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार किया. अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए तथा 21 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक रवि कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. आरोपी को पोक्सो एक्ट में 20 साल का कारावास तथा 1 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.