गोंडा : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने हत्या के लगभग तीन साल पुराने एक मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी युवक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना न भरने पर भुगतनी होगी 6 माह की अतिरिक्त सजा:
विशेष लोक अभियोजक (एससी-एसटी अधिनियम) कृष्ण प्रताप सिंह ने शनिवार को बताया कि सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अधिनियम) नासिर अहमद ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और बचाव एवं अभियोजन पक्ष के गवाहों को सुनने के बाद उदय प्रकाश शुक्ल को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे शुक्रवार को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. सिंह के मुताबिक, जुर्माना न भरने पर शुक्ल को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान शुक्ल द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी.
गर्दन काटकर सिर रखा पेड के नीचे:
घटना का ब्योरा देते हुए सिंह ने बताया कि गोंडा के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के पूरे बंगला गांव निवासी जयचंद्र ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 जुलाई 2020 को उसके मामा बाबूराम कोरी (48) उसके दरवाजे के पास चारपाई पर सो रहे थे, तभी चकरौत निवासी शुक्ल वहां आया और बांके से बाबूराम की गर्दन काटकर उसका सिर ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे रख दिया. पुलिस ने इस संबंध में शुक्ल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. सोर्स भाषा