जयपुर-जोधपुर-अजमेर में ग्रामीण इलाकों का होगा विकास, नहीं करनी होगी लैंड यूज़ चेंज की औपचारिक प्रक्रिया; जानिए क्या है पूरा मामला

जयपुर: अब छोटे शहरों की तर्ज पर प्रदेश के बड़े शहर जयपुर, जोधपुर और अजमेर में भी ग्रामीण इलाकों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम और आवासीय योजनाएं विकसित की जा सकेंगी. इसके लिए लैंड यूज चेंज की औपचारिक प्रक्रिया की पालना नहीं करनी पड़ेगी. क्या है पूरा मामला जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट-

प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरूआत में 24 जून 2019 को एक आदेश जारी किया गया था. इस आदेश के तहत शहरों के ग्रामीण इलाकों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल व आवासीय योजनाएं लाने की प्रक्रिया को आसान किया गया था. आपको बताते हैं इस आदेश के मायने क्या है और चार साल पहले लागू यह आदेश जयपुर, जोधपुर और अजमेर में लागू क्यों नहीं हो पाया ?

- चार साल पहले लागू इस आदेश के अनुसार शहरों के नगरीय क्षेत्र के परिधि नियंत्रण पट्टी में अनुज्ञेय किया गया. 

- इस पट्टी क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्रामों की आबादी के 500 मीटर परिधि में कृषि भूमि पर अनुज्ञेय किया गया.

- निजी कृषि भूमि पर आवासीय,शैक्षणिक,चिकित्सा इत्यादि भू उपयोग अनुज्ञेय किया गया था. 

- इसके पीछे सरकार का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराना था. 

- लेकिन यह आदेश उन्हीं शहरों में लागू हो पाया. 

- जिन शहरों के मास्टर प्लान में नगरीय क्षेत्र के बाहर परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र दर्शाया गया है. 

- जयपुर, अजमेर और जोधपुर शहर के मास्टर प्लान में अरबनाईजेबल एरिया को यू 1,

- यू 2 व यू 3 में विभाजित किया गया है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र भी दर्शाया गया है

- लेकिन इन तीनों शहरों के मास्टर प्लान में परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र नहीं दर्शाया गया

- इसी के चलते चार साल पहले लागू आदेश इन तीनों शहरों में लागू नहीं हो पाया

  

शहर के ग्रामीण इलाके में विभिन्न सुविधाएं पहुंचाने का चार साल पहले का आदेश अब जयपुर, जोधपुर और अजमेर में भी लागू किया गया है. आपको बताते हैं कि इन तीनों शहरों में यह आदेश किस तरह लागू होगा ?

- जयपुर, अजमेर व जोधपुर के मास्टर प्लान में दर्शाए यू 2 और ग्रामीण क्षेत्र में यह आदेश लागू होगा. 

- जयपुर में रिंग रोड के बाहर के इलाके को अरबनाईजेबल एरिया यू 2 के तौर पर दर्शाया गया है. 

- इसके अलावा इन शहरों के मास्टर प्लान में ग्रामीण क्षेत्र भी दर्शाया गया है. 

- इस आदेश के अनुसार यू 2 और ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्रामों की आबादी क्षेत्र के चारों तरफ संभव होगा. 

- आबादी क्षेत्र के 500 मीटर दायरे की कृषि भूमि का आवासीय, शैक्षणिक 

- और चिकित्सीय भू उपयोग किया जा सकेगा

- इसके लिए लैंड यूज चेंज की प्रक्रिया की पालना आवश्यक नहीं होगी

जयपुर, जोधपुर और अजमेर के ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि पर विभिन्न भू उपयोग अनुज्ञेय किए गए हैं. हांलाकि इस बारे में चार साल पहले भी फैसला किया जा सकता था, लेकिन देर आए दुरूस्त आए.